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Sunday, May 5, 2024

गाड़ी का चालान कट गया है तो घबराएं नहीं, माफ कराने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग

गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है। यह एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोगों के साथ सड़क पर दोपहिया वाहन या कार चलाते समय हुई होगी। हालांकि ऐसा तब होता है जब आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जानबूझकर या अनजाने में करते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि आपके वाहन के नाम पर ट्रैफिक चालान कट जाता है। जिसके बाद हमें जुर्माना राशि भरना पड़ता है। अगर आपकी भी किसी गाड़ी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टैम्पो आदि का चालान कट गया है तो आपके पास इसे माफ कराने का शानदार मौका है।

राजधानी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है। जिससे दिल्ली में जारी किए गए आपके वाहन के चालान को माफ कराने का एक बढ़िया मौका हो सकता है। आप लोक अदालत में अपना चालान माफ करने, कम करने या सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका मौके का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। आप घर बैठे बुकिंग करा सकते हैं लेकिन चालान जमा करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई 2022, शनिवार को दिल्ली में लोक अदालत लगा रही है। यह कोर्ट सुबह 10 बजे से से शाम 3:30 बजे तक लगाई जाएगी। सबसे पहले, आपको ई-चालान डाउनलोड करने के लिए Delhi Traffic Police Lok Adalat की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो घर बैठे आराम से किया जा सकता है। हालांकि, बाद में आपको कोर्ट में जाकर दस्तावेज जमा करना होगा।

यदि आप वाहन के मालिक हैं और कार या दोपहिया वाहन का ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और उस चालान के खिलाफ लोक अदालत के लिए एक स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग करते समय आपको वाहन का नंबर याद होना चाहिए क्योंकि बुकिंग के समय वाहन नंबर डालना होगा। 11 मई को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है।

वेबसाइट पर दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद आप अपने वाहन की नोटिस का प्रिंटआउट ले लें। दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद, आप चालान में दर्ज न्यायालय परिसर की जांच कर सकते हैं। नोटिस में लिखे गए समय और तारीख पर अदालत परिसर जाकर अपना चालान जमा करें।

आपको ट्रैफिक चालान को मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट परिसर में जमा करना होगा जहां आपका चालान तय किया जाएगा। यदि चालान रेगुलर न्यायालय में भेजा गया तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि यहां सिर्फ उन्हीं चालानों का निपटारा होगा, जो 31 जनवरी से पहले काटे गए हैं।

स्टेप 1 : अपने चालान की माफी की बुकिंग करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2 : बुकिंग 11 मई 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है

स्टेप 3 : डेडिकेटेड लिंक से डाउनलोड करने के बाद नोटिस का प्रिंटआउट लें

स्टेप 4 : नोटिस डाउनलोड करने के बाद अपने चालान में दर्ज कोर्ट परिसर को चेक करें

स्टेप 5 : नोटिस में दर्ज समय और तारीख पर अदालत परिसर में जाएं

स्टेप 6 : अदालत परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश करें। आप जुर्माने की राशि में कमी या छूट के लिए अपील या चुनौती दे सकते हैं

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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