सुप्रीम कोर्ट आज आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष कोर्ट यह भी तय करेगा कि देशभर में ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं या नहीं, ताकि घरों और संपत्तियों के कथित ‘अवैध’ विध्वंस को रोका जा सके।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जब तक कोर्ट से अगला आदेश न मिले, तब तक वे किसी भी तरह के विध्वंस अभियान को रोंके। हालांकि, यह आदेश अवैध निर्माणों खासतौर पर सड़क और फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों पर लागू नहीं था।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी धार्मिक संरचना को सड़कों के बीच में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक मार्गों में रुकावट डालता है।