नई दिल्ली, 12 नवंबर 2024, मंगलवार। दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह फातिमा की लंबित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पर सुनवाई करे, जब तक कि मामले को स्थगित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
गुलफिशा फातिमा को 11 अप्रैल, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन पर भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
मामले की स्थिति:
दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लंबित है
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है
गुलफिशा फातिमा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं