केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों पर ट्विटर का कहना है कि अगर यह चलता रहा तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को उसके वकील ने यह बात, अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कही। हाईकोर्ट ने उसे सरकार द्वारा दिए ऐसे आदेशों की पूरी सूची सील बंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका की ताजा सुनवाई में ट्विटर के वकील ने कहा कि सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है? आईटी नियम 2009 के अनुसार वजह बताना जरूरी है। खुद ट्विटर को इन अकाउंट यूजर्स को बताना होगा कि उनके अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे हैं। उसकी जवाबदेही यूजर्स के लिए खत्म नहीं होती।
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि अदालती कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। इससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी और जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस निवेदन पर विचार करने की बात कही।