कोर्ट ने राज्य सरकार लाइव प्रसारण की अनुमति मांगने वालों की अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार करने का निर्देश देते हुए लाइव स्ट्रीमिंग रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर तमिलनाडु सरकार और DGP को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और DGP को नोटिस जारी कर सोमवार तक मांगा जवाब देने निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय कर दी
वही SG तुषार मेहता ने कहा कि मंदिरों में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत से एक संदेश जाना चाहिए।
हालाकि मामले पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया कि य़ह याचिका को राजनीति से प्रेरित है क्योंकि कि राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया।