सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराचीखाना शाखा के लॉकरों से चोरी हुए गहनों के मामले में दस पीड़ितों को मंगलवार को पांडु नगर स्थित बैंक कार्यालय में ड्राफ्ट सौंपा गया। एक पीड़िता सीता गुप्ता किसी कारणवश पहुंच नहीं पाईं। इस वजह से उन्हें आज ड्राफ्ट दिया जाएगा। रीजनल मैनेजर दयानंद पांडेय ने बताया कि पीड़ितों को कुल दो करोड़ 47 लाख 50 हजार का मुआवजा दिया गया
पहली बार है जब, इस तरह के मामले में मुआवजा दिया गया। ग्राहकों ने कुल 3.71 करोड़ रुपये का क्लेम किया था। सोमवार को लखनऊ में हुई बैठक में बैंक के उच्च अधिकारियों ने 75 फीसदी मुआवजा देने का एलान किया। इसके बाद पीड़ित परिजन मंगलवार सुबह बैंक कार्यालय पहुंचे। शपथपत्र आदि तैयार कराने के बाद शाम को 10 लॉकर पीड़ितों को ड्राफ्ट दिया गया। इस मौके पर न्याय संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक सिद्धार्थ काशीवार, संयोजक अभिमन्यु गुप्ता, पवन गुप्ता, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विनोद गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
मंजू भट्टाचार्या को 25 लाख, शकुंतला देवी को 25 लाख, पंकज गुप्ता को 25 लाख, मीना यादव को 50 लाख, निर्मला तहिलियानी को 25 लाख, वैभव महेश्वरी को 20 लाख, महेंद्र सविता को दो लाख, सुशीला देवी को 25 लाख, राजा बेटी गुप्ता को 25 लाख, अमिता गुप्ता को 25 लाख का ड्राफ्ट दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने रीजनल मैनेजर को सम्मानित भी किया।