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Saturday, May 18, 2024

पंजाब में पटाखों पर रोक, दिवाली और गुरुपर्व पर दो घंटे केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति

पंजाब की चरणजीत चन्नी सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर पंजाब में पटाखों पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने की इजाजत होगी।

सरकार की ओर से पटाखों को लेकर जारी गाइड लाइन में निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सूबे के मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में किसी भी प्रकार के पटाखों को चलाने की अनुमति नहीं है। ज्ञात हो कि इससे पहले चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

चंडीगढ़ में इस बार भी दिवाली पर लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशास ने पटाखे चलाने पर रोक लगा दी। उधर, चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए डीसी मनदीप सिंह बराड़ को पत्र लिखा है। बता दें कि पिछली बार दीवाली से कुछ दिन पहले पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि मोहाली और पंचकूला में पिछली बार पटाखे बिके और चलाए गए थे।

पिछले वर्ष भी सवाल उठा था कि जब मोहाली और पंचकूला में पटाखे चलेंगे तो सिर्फ चंडीगढ़ में प्रतिबंध लगाकर क्या फायदा। हालांकि प्रशासन ने इस तर्क को नहीं माना था। इससे पटाखा विक्रेताओं को लाखों का नुकसान हुआ था। चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान दविंदर गुप्ता व महासचिव चिराग अग्रवाल की ओर से डीसी लिखे गए पत्र में कहा गया था कि इस वर्ष भी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे में इस वर्ष चंडीगढ़ में भी पटाखों की बिक्री और चलाने की इजाजत दी जाए।

एसोसिएशन ने मांग की है कि पिछली बार पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस के लिए 1650 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 96 लोगों के ड्रॉ निकाले जाने थे। डीसी कार्यालय के पास पुराने 1650 आवेदन पड़े हैं, जिनका अब तक रिफंड भी नहीं मिला है। ऐसे में पुराने आवेदनों में से ही 96 विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले जाएं।

दरअसल, बीते पांच सालों में दीवाली पर प्रशासन का फैसला अलग-अलग रहा है। वर्ष 2017 में प्रशासन ने तीन दिन के लिए पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध हटाया था। इसमें दशहरा, दीपावली और गुरुपर्व पर शाम से 6.30 से 9.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2018 और 2019 में प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी थी, जबकि वर्ष 2020 में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।

 

anita
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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