नई दिल्ली, 20 जनवरी 2025, सोमवार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने और अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बाल्यान के वकील विकास पाहवा ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। बाल्यान ने कहा कि उन्हें कम से कम अंतरिम जमानत दी जाए, क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं हैं। पाहवा ने यह भी दलील दी कि बाल्यान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
पुलिस के वकील ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी को करना तय किया। निचली अदालत ने पहले बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और अगर जमानत दी जाती है, तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है।