वायु गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) रखने के लिए कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। इस दौरान वाहन मालिकों को लाइसेंस रखने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।