नई दिल्ली, 25 जनवरी 2025, शनिवार। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्रदान किया है। यह लाइसेंस मंदिर को विदेश से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है ।
मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में एक अदालत द्वारा किया जा रहा है, जिसने एक प्रबंधन समिति का गठन किया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था। लेकिन अब मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह विदेशी दान प्राप्त कर सकेगा।
कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है। मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और वह विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है।