दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि वे PDP नेता को कोई राहत नहीं दे रहे हैं उन्हें 22 मार्च को पेश होने को कहा गया है