N/A
Total Visitor
29.6 C
Delhi
Tuesday, July 1, 2025

आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने की मांग पर छह माह के कानूनन इंतजार की समय सीमा से छूट

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने अपने एक फैसले में एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने की मांग पर उनको छह माह के कानूनन इंतजार की समय सीमा से छूट दे दी. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पति-पत्नी के बीच अलगाव हो गया है और उनके एक साथ रहने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो उन्हें रिश्ते बचाए रखने की कोशिश के तहत समय देना जरूरी नहीं है.

2019 से अलग रह रहे हैं पति-पत्नी

इसी के साथ हाई कोर्ट ने दंपति को छह माह तक सीमा अवधि से भी छूट देते हुए तुरंत फैमिली कोर्ट ( Family Court) को उनके तलाक ( Divorce) पर फैसला देने का आदेश दिया.हाई कोर्ट ने यह आदेश एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक मांगने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया. कोर्ट को बताया गया कि उनका विवाह दिसंबर 2018 में झज्जर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था. दोनों हिसार में पति-पत्नी के रूप रह रहे थे. उनका कोई बच्चा भी नहीं है. आपसी मनमुटाव के चलते दोनों अगस्त 2019 से अलग-अलग रहने लगे.

तलाक से पहले दूसरी शादी की तैयारी

सुलह न होने के चलते उन्होंने 13 अक्टूबर 2020 को फैमिली कोर्ट के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से शादी को खत्म करने व तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की. 13 दिसंबर 2020 को मामले की पहली सुनवाई के समय उनके बयान भी दर्ज किए गए और दूसरी सुनवाई के लिए मामला 19 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इस बीच, महिला (तलाक मांगने वाली पत्नी) ने अपने दूसरे विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी. लेकिन तलाक के लिए आपसी सहमति याचिका के विचाराधीन रहते वह ऐसा नहीं कर पा रही.

newsaddaindia6
newsaddaindia6
Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

Advertisement

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

2,300FansLike
9,694FollowersFollow
19,500SubscribersSubscribe

Advertisement Section

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles

Translate »