महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने कहा कि उसे भी इस दौड़ की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन हो रहा है।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष राज्य ने 2017 के नियमों का हवाला देते हुए बैलगाड़ी दौड़ आयोजित कराने की अनुमति मांगी है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बंबई हाईकोर्ट ने उन नियमों के क्रियांवयन पर रोक लगा दी, जिनके जरिए राज्य सख्त नियमन के तहत बैलगाड़ी दौड़ करना चाहता था।