आवासीय परियोजनाओं में आवंटियों से पैसा जमा कराने के बाद भी तय समय पर फ्लैट या प्लॉट न देने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कस गया है। उन्हें आवंटियों की जमा राशि ब्याज सहित लौटानी होगा। ऐसे 5268 मामलों में 553 बिल्डरों को आरसी जारी हो चुकी है। इनसे 1549 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली होनी है। यूपी रेरा के अनुरोध पर आवास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आरसी के मुताबिक धनराशि वसूलने का निर्देश दिया है।
एनसीआर समेत प्रदेश के सभी बड़े जिलों में फ्लैट व मकान लेने के लिए तमाम लोगों ने बिल्डरों की आवासीय परियोजनाओं में बुकिंग करा रखी है। इसके एवज में बिल्डरों के पास अग्रिम के तौर पर आवंटियों से अच्छी-खासी धनराशि जमा कराई गई थी। साथ ही बिल्डरों ने आवंटियों से अनुबंध भी किया था, जिसमें फ्लैट या प्लॉट देने के लिए समय सीमा तय की गई थी। तमाम बिल्डरों ने तय समय पर फ्लैट व प्लॉट नहीं दिए तो आवंटियों ने यूपी रेरा में शिकायतें दर्ज कराई थीं। इस आधार पर रेरा ने बिल्डरों को जमा राशि ब्याज सहित आवंटियों को लौटाने के निर्देश दिए थे।सबसे ज्यादा नोएडा-गाजियाबाद के बिल्डरआवास विभाग को उपलब्ध कराई गई रेरा की सूची के मुताबिक कुल 553 बिल्डरों से 1549 करोड़, 73 लाख, 78 हजार, 959 रुपये की वसूली होनी है। इनमें सबसे ज्यादा बिल्डर एनसीआर में नोएडा और गाजियाबाद के हैं। सूची में एनसीआर के 412 और प्रदेश के अन्य जिलों के 141 बिल्डरों के नाम हैं।