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Sunday, May 19, 2024

टेलीकॉम आपरेटरों के लिए वित्तीय बैंक गांरटी की जरूरत हुए 80 फीसदी तक कम

टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम आपरेटरों के लिए परफॉरमेंस और वित्तीय बैंक गांरटी की जरूरत को 80 फीसदी तक कम कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक लाइसेंस संशोधन नोट में दी गई।

संशोधित नियमों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को हर सेवा के टेलीकॉम लाइसेंस के लिए 44 करोड़ रुपये तक की परफॉरमेंस बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह राशि पुराने नियम के तहत 220 करोड़ रुपये थी।

इसी तरह, टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह पहले 44 करोड़ रुपये थी।

इन स्थितियों में नहीं लागू होगा ये नियम
हालांकि यह नियम उन मामलों में प्रभावी नहीं होगा जहां बैंक गारंटी किसी अदालती आदेश के कारण प्रस्तुत की गई है या किसी मुकदमेबाजी के अधीन है। इसके साथ ही उन दूरसंचार ऑपरेटरों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा जो इस समय परिसीमन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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