सरकार के कड़े कानूनों के बावजूद इस कुप्रथा पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। इस बीच राजस्थान सरकार ने विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले लिया है, जिसके तहत शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। इस विधेयक को लेकर उस सयम बवाल खड़ा हुआ जब इसमें नाबालिगों (बाल विवाह) के विवाह को भी शादी के 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने की बात सामने आई।