सुल्तानपुर, 11 जनवरी 2025, शनिवार। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में शुक्रवार को परिवादी से जिरह नहीं हो सकी। इसका कारण बार की साधारण सभा थी, जिसके कारण वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।
अब इस मामले में 22 जनवरी को पेशी नियत की गई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कहा था, जो एक वीडियो क्लिप में कैप्चर किया गया था। विजय मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वे अपमानित महसूस कर रहे हैं।