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Monday, May 20, 2024

FSSAI ने कहा – पोल्ट्री मांस और अंडे खाना सुरक्षित हैं , कोई महामारी विज्ञान डेटा नहीं कहता पका हुआ मांस खाने से बर्ड फ्लू हो सकता

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने लोगों और खाद्य व्यवसायों से आग्रह किया है कि वे न घबराएं। साथ ही सुरक्षित खपत के लिए मुर्गी के मांस और अंडे की उचित हैंडलिंग और खाना पकाने को सुनिश्चित किया है। FSSAI ने खुदरा मांस की दुकानों पर और उपभोक्ताओं द्वारा और पोल्ट्री मांस को संभालने या संसाधित करने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। FSSAI ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि पोल्ट्री मांस और अंडे खाने के लिए सुरक्षित हैं और कोई महामारी विज्ञान डेटा नहीं कहता पका हुआ मांस खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है।

केंद्र ने शनिवार को कहा कि नौ राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कौआ / प्रवासी / जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है। मंत्रालय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी ने एक बयान में कहा कि “23 जनवरी, 2021 तक, नौ राज्यों (केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब) में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के प्रकोप की पुष्टि की गई है”।

मुर्गी, मांस और अंडे खाने और संभालने के लिए FSSAI द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

1. पोल्ट्री में प्रकोप वाले क्षेत्रों से लाए गए मांस और अंडे को कच्चा या आंशिक रूप से पकाया नहीं जाना चाहिए।

2. लोगों को आधे उबले अंडे और अधपके चिकन नहीं खाने चाहिए। उन्हें कच्चे मांस को खुले में नहीं रखना चाहिए और कच्चे मांस के साथ सीधे संपर्क नहीं रखना चाहिए।

3. लोगों को संक्रमित क्षेत्रों में पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नंगे हाथों से मृत पक्षियों को छूने से बचें और कच्चे चिकन को लेते समय मास्क और दस्ताने का उपयोग करें।

4. लोगों को बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रों से प्राप्त अंडे या मुर्गी के मांस को नहीं खरीदना चाहिए और संक्रमित क्षेत्रों में मुर्गी बेचने वाले खुले बाजारों में जाने से बचना चाहिए।

5. खुदरा दुकानों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप वाले क्षेत्रों से किसी भी जीवित या मृत पोल्ट्री पक्षियों को नहीं लाना चाहिए और इसे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

6. लोगों को कच्चे पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों की हैंडलिंग और तैयारी के दौरान दस्ताने और मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्हें कच्चे मुर्गे के मांस को संभालने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए।

7. कच्चे मांस के संपर्क में आने वाली सभी सतहों और बर्तनों को धोकर कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

8. चाकू और कटिंग बोर्ड को दो पक्षियों को काटने और मारने के बीच साफ किया जाना चाहिए। खुदरा पोल्ट्री दुकानों से उत्पन्न सभी कचरे का उचित निपटान किया जाना चाहिए।

anita
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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