नई दिल्ली, 5 फरवरी 2025, बुधवार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें सरकार के कल्याण विभाग को ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना था ताकि वे सरकारी सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता कोचिंग संस्थानों को विभाग के विशेष सचिव द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और उचित सत्यापन के बाद उनकी तय राशि जारी करने पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि यह आशा और अपेक्षित है कि विभाग याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा कि योजना का उद्देश्य कमतर न हो।
इस आदेश के साथ ही, अदालत ने कोचिंग संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। यह आदेश 28 जनवरी को पारित किया गया था और तीन फरवरी को उपलब्ध कराया गया था।