दिल्ली सरकार ने देशी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल एप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
नई अबकारी नीति:
मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की होम डिलीवरी की जाएगी।
लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर निवास स्थान पर मदिरा की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास कार्यालय और संस्थान को डिलीवरी नहीं की जाएगी।
लाइसेंसधारक परिसर में उपभोग के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
गौरतलब है कि अप्रैल में जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तब शराब की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई थी उसी वक्त शराब की कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मांग की थी।
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुकानें बंद हैं। बावजूद सरकार ने होम डिलीवरी की अनुमति दी है। दिल्ली में अप्रैल में लॉकडाउन के बाद शराब बिक्री केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई थी। यह जनता की घबराहट ही थी। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई थी कि दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी जाएगी।