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Monday, May 20, 2024

निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचीं बीआरएस नेता के. कविता, आज होगी सुनवाई

आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के. कविता ने निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट का रूख किया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा 10 मई को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

विशेष अदालत ने कविता को 6 मई को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेरफेर किया गया था।

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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