राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने से भड़के उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में भाजपा नेता विनायक अंबेकर को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है।
अंबेकर से मारपीट के मामले में पुणे पुलिस ने चार राकांपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है। अंबेकर भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने पुणे पुलिस में केस दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राकांपा के 20 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ उनके दफ्तर में मारपीट की। अंबेकर ने आरोप लगाया कि राकांपा सांसद गिरीश बापट ने उनसे कहा था कि वे पवार के खिलाफ पोस्ट को लेकर माफी मांगें।
अंबेकर ने शिकायत में कहा,’आज मुझे फोन पर किसी व्यक्ति ने कहा कि उसे कुछ कर सलाह लेना है। इसके बाद वह व्यक्ति 20 लोगों को लेकर अस्पताल आया और मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध किया।
असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं : अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) की धारा 2 (एल) के अनुसार असंज्ञेय अपराध वो होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास वारंट जरूरी होता है। ऐसे अपराध में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस को पहले शिकायत दर्ज करनी पड़ती है फिर एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद जांच, फिर चार्ज शीट, चार्ज शीट को कोर्ट में पेश करना, ट्रॉयल चलना और उसके बाद गिरफ्तार करने का वारंट जारी होता है।
उधर, राकांपा के एक कार्यकर्ता ने पुणे के विश्रामबाग पुलिस थाने में अंबेकर के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पूर्व ठाणे पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राकांपा अध्यक्ष के बारे में कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट साझा करने पर मराठी अभिनेता केतकी चितले के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चितले ने कथित तौर पर पवार का जिक्र करते हुए पोस्ट में कहा था ‘नरक इंतजार कर रहा है’ और ‘आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं’।