बाबा का बुलडोजर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, योगी ने ऐसे पलटी बाजी, न्यायमूर्ति ने खुश होकर कह दी बड़ी बात…
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपियों को सबक सिखाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देख सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी तारीफ की है।
योगी सरकार ने हलफनामे में क्या कहा?
यूपी की योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रकिया के नहीं तोड़ा जा रहा। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं।
SC ने हलफनामे की तारीफ की
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के संबंध में पूरे देश के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों के वकीलों से अपने सुझाव भी मांगे।
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