निजी अस्पताल और होटल की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन पैकेज का सरकार ने टीका अभियान का उल्लंघन बताया है। शनिवार को केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी कि निजी अस्पताल, होटलों के सहयोग से जो वैक्सीनेशन पैकेज चला रहे हैं, वो सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।
सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण केवल सरकारी केंद्र या निजी अस्पताल की ओर से संचालित निजी केंद्र, सरकारी या निजी दफ्तरों पर ही किया जा सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर के पास के केंद्रों पर भी टीकाकरण किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के मुताबिक, स्टार होटल में किए जाने वाली वैक्सीनेशन टीकाकरण के नियमों के खिलाफ है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इन बातों का जिक्र किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसे ऑफर्स को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि होटलों में टीकाकरण अभियान सरकारी नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह तय करने के लिए कहा है कि देश में केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाए।
देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो लेकिन मौत का आंकड़ा तीन हजार के पार होता जा रहा है।