नई दिल्ली, 30 जनवरी 2025, गुरुवार। दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने फिल्म ‘2020 दिल्ली’ की रिलीज को स्थगित करने की मांग की है। शरजील का आरोप है कि फिल्म का प्लॉट पक्षपातपूर्ण है और इससे उनके अदालती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। उन्होंने अदालत से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग की है और रिलीज को तब तक स्थगित करने की अपील की है, जब तक कि उनके खिलाफ चल रहे UAPA मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यह फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है। शरजील ने अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म का प्लॉट उनके खिलाफ चल रहे मामले को प्रभावित कर सकता है और इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
उन्होंने अदालत से फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने नोटिस जारी कर दिया है और मामले को शुक्रवार (2 फरवरी) को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर 59/2020 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी हैं।
दूसरी ओर, शरजील ने अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म का ट्रेलर याचिकाकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका को प्रभावित कर सकता है, जो हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही, इस फिल्म से स्पेशल जज के समक्ष चल रही सुनवाई पर भी असर पड़ सकता है। शरजील ने अदालत से यह भी अपील की है कि फिल्म के ट्रेलर, फोटो, पोस्टर, टीजर और वीडियो को भी तब तक हटाया जाए, जब तक कि मुकदमे की सुनवाई पूरी न हो जाए। इस याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में शरजील इमाम को मुख्य किरदार के रूप में पेश किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि फिल्म के रिलीज होने से पहले इसे सेंसर बोर्ड और अदालत द्वारा जांच की जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि इसमें किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन तो न हुआ हो।
इस मामले में हाईकोर्ट शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा, जिससे यह तय होगा कि फिल्म अपने निर्धारित समय पर रिलीज होगी या नहीं। इस याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), दिल्ली पुलिस के अलावा फिल्म के निर्देशक देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो (VIBES) प्राइवेट लिमिटेड और फिल्म के निर्माता नंदकिशोर मालवीय, आशु मालवीय और अमित मालवीय को प्रतिवादी बनाया गया है। शरजील इमाम की ओर से यह याचिका एडवोकेट अहमद इब्राहिम, तालिब मुस्तफा और आयशा जैदी ने दायर की है।