दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार,दिल्ली HC ने सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया|दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया .दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है, लोगों की परियोजना में रुचि है सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण को हरी झंडी दी है दिल्ली HC ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मज़दूर उसी जगह पर रह रहे हैं ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता कोर्ट ने कहा – कंस्ट्रेक्शन में DDMA के 19 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा|