27.1 C
Delhi
Friday, May 3, 2024

दिल्ली अदालत ने सोमनाथ भारती को 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स )के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। 

सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।

इन चार लोगों को किया बरी 

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

anita
anita
Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles