डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप के डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन मामले पर सुनवाई करते हुए व्हाट्सऐप को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। याचिका सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि डाटा के दुरुपयोग से निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। डाटा का दुरुपयोग नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के दिशानिर्देश का भी उल्लंघन होगा। व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप को इन आरोपों के मद्देनजर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।