किराएदारी को लेकर योगी सरकार नए कानून को लेकर आ रही है. नए कानून के लागू होने के बाद न तो मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और न ही बिना किराया चुकाए कोई किराएदार रह सकेंगे. नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश के आवास विभाग ने इसके लिए बकायदा किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी किया है.