सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन देने की मांग कर रही नौसेना की 10 महिला अधिकारियों को राहत दी है. कोर्ट ने आज यानी बुधवार को उनके रिलीज ऑर्डर पर रोक लगा दी. इन महिला अधिकारियों को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त किया जाना है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने नौसेना अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने का संज्ञान लिया और अंतरिम राहत दी.
वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई पर पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केंद्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी.
अदालत ने कहा, ‘हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं. इस बीच 18 दिसंबर (महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का) के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.’
बता दें सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं. शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर्स की तरफ से ये याचिकाएं इंडियन नेवी में स्थायी कमीशन के लिए थी. इससे पहले 17 मार्च को कोर्ट वने अपने आदेश में केंद्र और नेवी को शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन देने का ऑर्डर दिया था.कहा गया था कि सारा काम तीन महीने में पूरा हो जाना चाहिए. लेकिन फिर इसकी डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था.