N/A
Total Visitor
32.3 C
Delhi
Tuesday, July 8, 2025

मलबा सड़क पर फेंका तो 5000 रुपये जुर्माना, नगर आयुक्त ने कहा एनजीटी के नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अगर आपने भवन मरम्मत या नए निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा का सड़क पर फेंका तो 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर आयुक्त ने कहा कि एनजीटी के नियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर के भवन या भूस्वामी अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबा को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके।

ऐसा करते हुए पाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल का उल्लंघन के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन के अंतर्गत विधिक कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम को सूचना देकर उठाया जा सकता है मलबा

नगर आयुक्त ने बताया कि मकान की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबा को हटाने के लिए नगर निगम को 0551-2342621 पर सूचित करें। यूजर चार्ज के रूप में प्रति ट्राली 400 रुपये या प्रति ट्रक 800 रुपये देना होगा।

 

 

newsaddaindia6
newsaddaindia6
Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

Advertisement

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

2,300FansLike
9,694FollowersFollow
19,500SubscribersSubscribe

Advertisement Section

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles

Translate »