कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। पूर्ण लॉकडाउन लगाने का एलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया|
बिहार में पाबंदियों और छूट को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को इससे अछूता रखा गया है। इसके अलावा अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि बंद से प्रभावित नहीं होंगी। बंद के दौरान बिहार सरकार के ने वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दायरे में बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसे प्रतिष्ठान नहीं आएंगे। साथ ही सभी प्रकार की निर्माण इकाइयों का कार्य भी पहले की तरह जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं के तौर पर पेट्रोल पंप, एलपीजी के अलावा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंंगी।
रहेंगी ये पाबंदियां
– सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
– इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी।
– रेल से लंबी दूरी यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50% रहेगी।
– निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु की पास निर्यात है वह भी जारी रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा।
– लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यही नहीं, इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं होंगी
– रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की फैसिलिटी होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होगी।
– लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रखा गया है
– इसके अलावा सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
– लॉकडाउन में बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे।
– विवाह समारोह हेतु 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी। जबकि सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी पड़ेगी।
– श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं।