गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि की शिकायत पर मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के ख़िलाफ़ जमानती वॉरंट जारी किया है.
अंधेरी महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहली फ़रवरी को कंगना को एक समन जारी किया था जिसमें उन्हें 01 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन कंगना सोमवार को अदालत में पेश नहीं हुईं और इसके बाद मजिस्ट्रेट आर आर ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ जमानती वॉरंट जारी किया.
कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ जो समन जारी किया गया था वो क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन के बगैर किए गए थे, लिहाजा ये ‘क़ानून सम्मत’ नहीं थे.उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जिन प्रक्रियाओं का अनुसरण किया उसे चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी.
हालाँकि, जावेद अख्तर की वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि भले ही इस प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही हो, लेकिन हाई कोर्ट ने अगर समन पर स्टे नहीं लगाया, तो ऐसी स्थिति में कंगना को निर्देश के अनुसार अदालत में पेश होना ही पड़ेगा.
क्या है मामला?
बीते महीने मुंबई पुलिस ने अदालत में एक रिपोर्ट में बताया कि कंगना के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा किया गया है. ये शिकायत जावेद अख्तर ने बीते वर्ष नवंबर में दर्ज की थी. इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि कंगना ने उनके ख़िलाफ़ आधारहीन ग़लतबयानी की है जो, उनके अनुसार, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती है.
अपनी शिकायत में, उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने बीते वर्ष जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में मौजूद “कोटरी” का हवाला देते हुए एक इंटरव्यू में उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी. जावेद अख्तर ने अपनी याचिका में दावा किया कि कंगना की उन बेबुनियाद टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है.अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.