कोच्चि (केरल) :केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम) के प्रावधानों को लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी|माकपा नेता पी जयराजन और पांच अन्य आरोपी आरएसएस के कार्यवाहक काथिरोर मनोज की हत्या के आरोपी हैं।मुख्य न्यायाधीश एस मानिकुमार की पीठ ने 2017 की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ आरोपियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।मामले में 25 आरोपी हैं और पी जयराजन 25 वें हैं।आरएसएस के जिला कार्यवाह 42 वर्षीय मनोज की 1 सितंबर 2014 को कन्नूर जिले के कातिरोर में कथित तौर पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी।