उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 दिनों तक ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध के बाद अब राज्य सरकार ने इन सभी संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने की छूट दे दी है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव, अब्दुल समद द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक को मंगलवार, 18 मई 2021 को जारी दिशा-निर्देश जारी किये गये। इन निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के कारण राज्य में स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों एवं राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को संचालित करने के कई निर्णय लिये गये हैं।
यूपी सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थान 20 मई 2021 से पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षाएं / शिक्षण कार्य परिसर में होकर बल्कि ऑनलाइन संचालित करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।
ई-कंटेंट के उपयोग के लिए प्रेरित करने की अपील
यूपी विशेष सचिव द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षण संस्थानों से अपील की गयी है कि वे अपने सभी छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध ई-कंटेंट के उपयोग के लिए प्रेरित करें। यूपी विशेष सचिव के अनुसार इन ई-कंटेंट को सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा तैयारी किया गया है।
टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कुलपति/प्रधानाचार्य लेंगे निर्णय
यूपी विशेष सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्थानों में टीचिंग स्टाफ की उपस्थिति को लेकर कुलपति/प्रधानाचार्य निर्णय लेंगे। साथ ही, टीचिंग स्टाफ या स्टूडेंट्स की संक्रमित होने की स्थिति में या निगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सकीय कठिनाई की स्थिति में ऑनलाइन जारी रखने के सम्बन्ध में भी कुलपति/प्रधानाचार्य निर्णय लेंगे, जो कि कोविड-19 निर्देशों के अनुसार होंगे।
दूसरी तरफ, राज्य सरकार की तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रुपी बी, सी और डी कटेगरी के स्टाफ को रोस्टर के अनुसार एक बार में अधिकतम 50 फीसदी बुलाये जाने की छूट दी है और शेष 50 फीसदी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम से जुड़े रहेंगे।