निर्वाचन व्यय के लिए खोलना होगा अलग बैंक खाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की है । इस बैठक में चुनाव के दौरान बैंक खाता ऑपरेशन को लेकर कुछ नयी गाइडलाइन जारी की गई है । इस बैठक में रे हुआ है कि बैंकों द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी को 200 प्रति वाली चेकबुक नान पर्सनलाइज भी उपलब्ध कराई जायेगी । यही नहीं बैंकों द्वारा सन्देहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी।
तय किए गए नियानुसार बैंकों द्वारा किसी भी खाते से एक लाख रुपए से अधिक की राशि की निकासी या जमा पूँजी की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के नोडल अधिकारी एवं समस्त प्रमुख बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें प्रमुख बैंकों के 51 अधिकारियों ने भाग लिया । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शों के क्रम में चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं बैंको के लिए निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अब अलग बैंक खाता खोलना होगा। बैंक खाता निर्वाचन अभ्यर्थी अपने नाम से या अपने एजेन्ट के साथ संयुक्त नाम से खोल सकता है। उम्मीदवार नामांकन के एक दिन पूर्व तक खाता खोल सकता है। बैंक खाता प्रदेश के किसी भी बैंक सहकारी बैंक सहित अथवा डाकघर में खोला जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि समस्त बैंक इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित काउन्टर खोलेंगे तथा खोले गये खाते में धनराशि जमा और उसके आहरण की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे। साथ ही बैंकों द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी का बैंक खाता खोलते समय ही 200 प्रति वाली चेकबुक नान पर्सनलाइज अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में एसएलबीसी के माध्यम से समस्त बैंकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
सभी बैंकों को निर्देश हैं कि बैंकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण किया जायेगा। बैंकों द्वारा सन्देहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी। समस्त बैंक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी खाते से एक लाख रुपए से अधिक की राशि की निकासी और जमा पर पूरा विवरण देना होगा । ऐसी परिस्थिति में जब पिछले दो महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो इसकी की सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा । यदि निकासी 10 लाख रुपए से अधिक की हो तो उक्त की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जायेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नकदी परिवहन के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जेनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले वाहन के साथ चलने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दी जायेगी। यात्रा के दौरान निगरानी दलों तथा उड़नदस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम या पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रोके जाने पर क्यूआर कोड रिसिप्ट दिखाना होगा । यदि जॉच में परिवहन की जा रही नकदी की डिटेल क्यूआर रिसिप्ट से मिलान नहीं खायेगी तो उसे अवरूद्ध कर लिया जायेगा। किन्हीं तकनीकी कारणों से ई0एस0एम0एस0 पोर्टल से बैंक द्वारा क्यूआर रिसिप्ट जेनरेट नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में बैंको के लिए नकदी परिवहन हेतु जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा।