नयी दिल्ली,अगर आपके पास दिल्ली के बाहर का भी आधार कार्ड है, तो भी आप दिल्ली में वाहन खरीद सकेंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि अब वाहन का पंजीकरण कराने वाले को दो पते देने होंगे, एक आवेदक का स्थाई पता होगा और एक वर्तमान, वर्तमान पते पर ही वाहन की आरसी भेजी जाएगी। मगर वाहन खरीददार को दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी इसे एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा सिस्टम में डाला जाना है। इसलिए यह व्यवस्था शुरू होने में कुछ समय लग सकता है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इस प्रक्रिया को प्रभावशील और इस नीति की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब स्व-पंजीकृत डीलरों द्वारा गैर-कार्पोरेट, गैर- परिवहन श्रेणी के वाहन के लिए पंजीकरण दिल्ली के बाहर के आधार कार्ड पर भी किया जा सकेगा।
दिल्ली में जब कोई वाहन किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत डीलर से खरीदा जाता है और खरीदार के पास दिल्ली के बाहर के पते वाला आधार कार्ड होता है, तो पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
विभाग का मानना है कि यह अतिरिक्त कदम प्रक्रिया को जटिल बना रहा है। अब पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्थायी और वर्तमान दोनों पते दर्ज किए जाएंगे। मगर आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। यदि आवेदक के आधार कार्ड पर दिल्ली के बाहर का स्थायी पता है तो उसे अतिरिक्त रूप से दिल्ली का वर्तमान पता प्रमाण भी देना होगा।
यह दोहरी पता प्रणाली केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 47 के तहत फार्म 20 में निर्धारित है। पंजीकरण प्रमाणपत्र पर वर्तमान पता होगा और आरसी उस पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ ) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंजीकृत डीलर दोहरे पते का अनुपालन करें। अगर वाहन कार्पोरेट श्रेणी में खरीदा जा रहा है, तो उसे जीएसटीआइएन (जीएसटी पहचान संख्या) और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परिवहन वाहन के मामले में भी जहां आवेदक के पास आधार कार्ड का पता दिल्ली से बाहर है, आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है।