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Monday, August 4, 2025

ड्रोन दहशत पर योगी सख्त: गैंगस्टर एक्ट से NSA तक, बिना अनुमति उड़ान पर कठोर कार्रवाई

लखनऊ, 4 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग और इसके जरिए दहशत फैलाने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) भी लागू किया जाएगा। यह निर्देश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन से जुड़ी अफवाहों और भय के माहौल को देखते हुए दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्चस्तरीय बैठक में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा, “तकनीक का गलत इस्तेमाल कर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक समाज के कल्याण के लिए है, न कि दहशत फैलाने के लिए।”

प्रदेश में हाल के दिनों में मुरादाबाद, बागपत, बरेली, संभल और रामपुर जैसे जिलों में ड्रोन के जरिए कथित तौर पर चोरी और जासूसी की अफवाहों ने ग्रामीणों में भय पैदा किया है। कई जगह लोग रातभर पहरा दे रहे हैं। कुछ मामलों में शरारती तत्वों द्वारा कबूतरों पर रंगीन लाइट्स लगाकर या LED पतंगें उड़ाकर ड्रोन का भ्रम पैदा किया गया, जिससे दहशत फैली। मेरठ पुलिस ने ऐसी अफवाहों से जुड़े 28 सोशल मीडिया पोस्ट चिह्नित किए, 16 FIR दर्ज कीं और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

सीएम योगी ने सभी जिलों में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। उन्होंने प्रमुख सचिव (गृह) और DGP को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की गहन समीक्षा करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही, ड्रोन डिटेंशन और रिस्पांस सिस्टम को अपग्रेड करने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने और जनता को अफवाहों के प्रति जागरूक करने के लिए बीट आरक्षियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफवाहों के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो थानाध्यक्ष से लेकर जिला अधिकारी तक जिम्मेदार होंगे। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

योगी सरकार का यह सख्त कदम ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने स्पष्ट किया कि तकनीक का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए हो, न कि अराजकता और भय फैलाने के लिए।

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