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Wednesday, April 24, 2024

नए साल में जश्न मनेगा, लेकिन छह फीट की दूरी और मास्क होगा जरूरी 

देशभर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने भी जिले में हर हालत में कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को सख्ती से इसका पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। नए साल पर होने वाले जश्न में भी छह फीट की सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसे नियम कड़ाई से लागू किए जाएंगे।

शासन द्वारा जारी एसओपी जिले में भी यथावत लागू

शनिवार को शासन की ओर से जारी एसओपी के संबंध में रविवार को जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जिसमें उन्होंने आदेशित किया है कि शासन द्वारा जारी एसओपी को जिले में भी यथावत लागू किया जाएगा। इससे 24 दिसंबर को जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश को स्वत: ही निरस्त माना जाएगा।

जिलधिकारी ने बताया कि जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहना जैसे कोविड नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

उत्तराखंड में कोरोना: रविवार को मिले 13 नए मामले, 231 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे

जिलाधिकारी ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिले में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की हिदायत दी गई है।

जिन लोगों के पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी या जो कोरोना के दोनों टीके लगा चुके हैं, उनकी जांच नहीं की जा रही है। यानी कि इस बार मसूरी और देहरादून शहर आदि स्थानों पर आने वाले पर्यटकों पर भी कोरोना गाइडलाइन का पहरा रहेगा। इसके अलावा राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है।

जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नए साल का कोई भी बड़ा आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नए साल के जश्न के अलावा किसी भी आयोजन में छह फीट की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती और स्तनपाल कराने वाली महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों और जिले में आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों से अपील की है कि कोरोना और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें।

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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