नैनीताल,उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मस्जिद को ‘अवैध’ बताते हुए कुछ संगठनों द्वारा इसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है, जिससे शहर में सामुदायिक तनाव बढ़ गया है।
अदालत ने इस पर एक दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी, जिसके बाद उप महाधिवक्ता ने बताया कि प्रशासन ने इसे अनुमति नहीं दी है और सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी गई है।
पिछले महीने, मस्जिद को ढहाए जाने की मांग करने वाले ‘संयुक्त हिंदू संगठन’ द्वारा निकाली गई रैली के दौरान पथराव हुआ, जिससे सात पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। संगठन का दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, जबकि याचिकाकर्ता ने कहा कि इसे 1969 में खरीदी गई भूमि पर बनाया गया और 1986 में वक्फ आयुक्त द्वारा वैध माना गया था। मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।