आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी के बीच अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि छंटनी के शिकार एच-1बी वीजा धारकों को 60 दिनों के भीतर ही देश (अमेरिका) छोड़ना होगा, उनके पास तत्कालीक तौर पर यूएस में रहने के कई विकल्प हैं।
फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज को लिखे एक पत्र में यूएससीआईएस के निदेशक एम जदोउ ने कहा, ‘जब गैर-अप्रवासी कर्मियों को नौकरी से निकाला जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वे अपने विकल्पों से अवगत पूरी तरह अवगत नहीं होते हैं और कुछ मामलों में गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके पास 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’
नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए काम कर रहे फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने हाल ही में यूएससीआईएस को पत्र लिखकर आईटीह क्षेत्र में हालिया छंटनी के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया था और 60 दिन की छूट अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
एफआईआईडीएस के नीति और विश्लेषण रणनीति निदेशक खांडेराव कांड को संबोधित पत्र में यूएससीआईएस ने कहा कि वह अमेरिका में रोजगार आधारित गैर-आव्रजक श्रमिकों और उनके परिवारों पर रोजगार के नुकसान के वित्तीय और भावनात्मक प्रभाव को समझते हैं।
अमेरिका में बने रहने के लिए छंटनी से प्रभावित लोग अन्य विकल्पों पर गौर कर सकते हैं
यूएससीआईएस ने कहा, ‘हम अनैच्छिक छंटनी के मामले से अवगत हैं, खासकर प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में। यूएससीआईएस ने कहा कि जब एक गैर-आप्रवासी श्रमिक का रोजगार समाप्त हो जाता है चाहे वह स्वेच्छा से हो या अनैच्छिक रूप से, इससे प्रभावित लोग आम तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकृत प्रवास की अवधि में रहने की पात्रता हासिल करने के लिए चार उपायों पर गौर कर सकते हैं।
इनमें प्रमुख रूप से गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए एक आवेदन दायर कर सकते हैं या फिर अपनी वीजा की स्थिति के समायोजन के लिए एक आवेदन दायर कर सकते हैं। एससीआईएस ने कहा छंटनी से प्रभावित लोग अपने रोजगार से संबंधित विशेष परिस्थिति से जुड़ा आवेदन भी दायर कर सकते हैं। इसके अलावा वे रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज या नियोक्ता बदलने के लिए याचिका देकर लाभ ले सकते हैं।
यदि समय रहने कदम उठाया जाए तो अमेरिका में रहने का 60 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है
यूएससीआईएस के अनुसार “यदि इनमें से कोई भी एक कदम 60-दिन की छूट अवधि के भीतर उठाया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-आप्रवासी के रहने की अधिकृत प्रवास अवधि 60 और बढ़ सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें।
यूएससीआईएस ने अपने पत्र में कहा, ‘यदि कर्मचारी छूट अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या जब उनकी अधिकृत वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, जो भी कम हो उस तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।
इसमें कहा गया है कि चूंकि 60 दिन तक की छूट अवधि को गृह सुरक्षा विभाग के नियमों में संहिताबद्ध किया गया है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के अनुपालन में नियामकीय परिवर्तन की आवश्यकता होगी। ऐसे में यूएससीआईएस की ओर से नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। यूएससीआईएस ने लिखा है कि सौभाग्य से नौकरी जाने का सामना कर रहे ज्यादातर लोगों के पास 60 दिनों की अवधि में अपनी नौकरी की तलाश जारी रखते हुए अमेरिका में बने रहने के कई विकल्प हैं।
USCIS ने कहा कि वह STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी (Technology), इंजीनियरिंग और गणित (Mathematics) जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विदेशी मूल के श्रमिकों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए योगदान को समझता है।