नयी दिल्ली, 6 दिसम्बर 2024 :
उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें यह जमानत कई सालों के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से मेडिकल आधार पर जमानत की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए और वहां उनकी मेडिकल स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि एम्स से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि सेंगर का इलाज AIIMS में संभव है या नहीं।
उन्नाव रेप कांड में सेंगर को दोषी ठहराए जाने के बाद से वह जेल में बंद थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिक्रिया पर भी नजरें टिकी हुई हैं।