लखनऊ, 17 अक्टूबर 2024, गुरुवार। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। जहां पहले सपा ने भाजपा पर उपचुनाव से डर जाने का आरोप लगाया था तो वहीं अब कोर्ट में याचिका दायर करने वाले बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि सपा नहीं चाहती कि मिल्कीपुर में चुनाव हो। दरसल, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव घोषित नहीं हो सका। उसकी वजह कोर्ट में इस चुनाव के लिए डाली गई एक पिटीशन है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर सीट का चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। पर, अब बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का दावा भी किया।
हालांकि, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने भाजपा नेता गोरखनाथ की याचिका वापस लेने की अपील पर एक हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। गजट प्रकाशित होने के 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। बता दें, भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए थे। तभी उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी थी। उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जो सबूत पेश किए गए थे, वह गलत थे।
इसलिए भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। वहीं, गोरखनाथ ने कहा कि पिछले चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान कुल पड़े वोट और गिने गए वोट में अंतर था, इसे लेकर मैं कोर्ट में गया था। इसमें एक दूसरा मामला नोटरी का भी था। इस बीच अवधेश ने अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि याचिका के चलते चुनाव रुक जाएगा। मैं चाहता हूं यहां चुनाव हो, इसलिए याचिका वापस लेने का फैसला किया है।
वहीं, अयोध्या-फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से याचिक वापसी का विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की आगे सुनवाई के लिए 15 दिन का समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद की जाएगी। बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच में आज सुनवाई हुई थी।