दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और मुकेश धीरूभाई अंबानी के बीच 13 24,713 करोड़ के सौदे पर रोक लगाने की अपील की है। जस्टिस एफ नरीमन और बीआर गवई की एक बेंच ने एफआरएल-रिलायंस सौदे पर यथास्थिति बहाल करने के लिए अमेजन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी।
बता दें अमेजन की याचिका में कहा गया है, ” अपील का कोई प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ नहीं है। उत्तरदाताओं (एफआरएल) ने ईए आदेश को स्वयं चुनौती नहीं दी है, लेकिन ईए आदेश को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देना पसंद किया है। ” अमेजन ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश का यथास्थिति आदेश अंतिम आदेशों तक पार्टियों के अधिकारों के संरक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए पारित किया गया था और डिवीजन बेंच को अपना आदेश “जल्दबाजी” में जारी नहीं करना चाहिए था।
बता दें दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपये के कारोबार अधिग्रहण के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और बाजार नियामक सेबी जैसे सांविधिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है।
पीठ ने अमेजन को भी नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक एफआरएल की अपील पर उसका पक्ष मांगा। उसके बाद इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी। अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिये उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था।