नई दिल्ली, 23 जून 2025: दिल्ली में अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिल्ली पुलिस जारी नहीं करेगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 में संशोधन कर यह अधिकार दिल्ली सरकार या संबंधित संस्थाओं को सौंप दिया है। इस फैसले को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार दिल्ली के लोगों के लिए तेजी से काम कर रही है। यह निर्णय उपराज्यपाल के आग्रह पर लिया गया, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूं।” उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस की प्रक्रिया दिल्ली सरकार या संबंधित संस्था के जिम्मे होगी, जिससे व्यापारियों को बार-बार चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
पुलिस पर बोझ कम, सुरक्षा पर फोकस
सीएम ने जोर देकर कहा कि पुलिस का मुख्य काम सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, “यह फैसला पुलिस को उनके मूल कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रिया से मुक्त होकर पुलिस अब बिना किसी व्यवधान के अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेगी।”
आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, “AAP सरकार ने इस दिशा में कभी कोई प्रयास नहीं किया। उनकी नीति सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने की थी। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इस मुद्दे को उठाया और इसे लागू करवाया।” सीएम ने इसे दिल्ली की जनता के वोट की ताकत का नतीजा बताया और कहा कि डबल इंजन सरकार के इस कदम से व्यापारियों की वर्षों पुरानी परेशानी खत्म होगी।
व्यापारियों में उत्साह, प्रक्रिया होगी आसान
इस फैसले से दिल्ली के व्यापारी समुदाय में उत्साह है। अब तक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में होने वाली देरी और जटिलताओं से परेशान व्यापारियों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम दिल्ली में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।