मेरठ जनपद से बर्खास्त एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जेलर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है.जिसके बाद पीड़ित जेलर की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
दरसअल, मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित जिला जेल के जेलर राजेश सिंह द्वारा नई मंडी कोतवाली में एक लिखित तहरीर देकर शिकायत की गई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 23 तारीख की रात उसके सीओजी फोन नंबर पर एक कॉल आया. फोन कर मेरठ जनपद से बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित कुमार थे. जिसने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित कुमार किसी मामले में मेरठ जनपद से जेल गया था. जिसके बाद उसे मुजफ्फरनगर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था.
आरोप है कि इस दौरान आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार जेल में जेल कर्मियों से बत्तमीजी करता था. इतना ही नहीं वह बगैर पर्ची के मुलाकात करने का लगातार दबाव बनाता था. पीड़ित जेलर राजेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि मेरे द्वारा इसका विरोध करने पर, वह मुझे लगातार जेल में भी धमकी देता था. जिसके बाद आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित कुमार अप्रैल महीने में जमानत पर जेल से रिहा हो गया था. रिहा होने के बाद 23 अगस्त की रात उसने जेलर राजेश कुमार के सीओजी फोन नंबर पर फोन कर उसे ओर उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है.
आपको बता दें कि पीड़ित जेलर राजेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित कुमार के विरुद्ध नई मंडी थाने में धारा 221, 351(2) 351(3) और 352 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं. तो वहीं इस आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर का लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है. बताते चले कि इसके ऊपर तकरीबन 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज है. इस मामले में पीड़ित जेलर राजेश सिंह ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है.
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में वर्तमान में तैनात जेलर श्री राजेश सिंह द्वारा थाना नई मंडी पर एक लिखित तहरीर सूचना दी गई है. जिसमें जिला कारागार में पहले रहे एक निरुद्ध कैदी द्वारा उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. इसके संबंध में थाना नई मंडी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. जांच के दौरान जो भी तथ्य निकलकर आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.