अयोध्या में फोरलेन सड़क पर हाईकोर्ट की रोक, बिना मुआवज़ा अधिग्रहण अवैध
अयोध्या, 25 अप्रैल 2025, शुक्रवार: नयाघाट से पूरामार्केट तक बन रही फोरलेन सड़क को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2013 के भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजन राय और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना भूमि मालिकों की सहमति और उचित मुआवज़ा दिए अधिग्रहण अवैध माना जाएगा।
यह आदेश विपिन कुमार पांडेय द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं ने मांझा बरहटा स्थित अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार नाथ तिवारी ने की।
हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रशासन को बड़ा झटका लगा है और अब बिना मुआवज़ा दिए फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया पर विराम लग गया है।