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Saturday, June 28, 2025

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी , समयसीमा दो महीने बढ़ी

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। वहीं कुछ कर विशेषज्ञों का भी कहना है कि कोरोना की वजह से कंपनियों और आम करदाताओं से जुड़ी कई टैक्स तारीखों की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स ऑडिट  की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी गई है।

जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2022 के 31 जनवरी तक कर दिया गया है। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है।
 

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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