लखनऊ, 14 मई 2025, बुधवार: बहराइच स्थित सैय्यद सालार मसूद गाजी की ऐतिहासिक दरगाह पर आयोजित होने वाले उर्स पर प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए तैयार है। यह दरगाह, जो 1375 ईस्वी में फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित की गई थी, हर साल ज्येष्ठ माह में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस बार 15 मई से शुरू होने वाले उर्स को स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। दरगाह प्रबंध समिति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया कि यह आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल होते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, और आज का फैसला इस विवादास्पद मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है।