नई दिल्ली, 21 जनवरी 2025, मंगलवार। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला कथित तौर पर एक ‘भड़काऊ’ गाने का संपादित वीडियो पोस्ट करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने प्रतापगढ़ी द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशनभाई दीपकभाई नंदा को नोटिस जारी किया।
प्रतापगढ़ी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 197 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक 46 सेकंड की वीडियो क्लिप साझा की, जिसमें वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे और पृष्ठभूमि में एक गाना बज रहा था। प्राथमिकी में कहा गया है कि इस गाने के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को प्रतापगढ़ी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है।
इस मामले में अब उच्चतम न्यायालय की पीठ ने प्रतापगढ़ी को राहत देते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है।